सथानकुलम हिरासत में मौत मामले में आरोपी पूर्व एसआई को जमानत देने से इनकार
मदुरै: मदुरै में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय- I ने सथानकुलम हिरासत में मौत मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक, पूर्व उप-निरीक्षक पी रागु गणेश को जमानत देने से इनकार कर दिया। जून 2020 में थूथुकुडी में दो व्यापारियों - पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स - की मौत के बाद गणेश और नौ …
मदुरै: मदुरै में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय- I ने सथानकुलम हिरासत में मौत मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक, पूर्व उप-निरीक्षक पी रागु गणेश को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जून 2020 में थूथुकुडी में दो व्यापारियों - पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स - की मौत के बाद गणेश और नौ अन्य पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की मौत कथित तौर पर हिरासत में यातना से हुई थी। सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दायर किया और 2020 से मुकदमा चल रहा है।
आरोपों से इनकार करते हुए, गणेश ने पिछले तीन वर्षों में निचली अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई जमानत याचिकाएँ दायर की थीं। हालाँकि, उन्हें विभिन्न आधारों पर बर्खास्त कर दिया गया था।
हालिया जमानत याचिका में, गणेश के वकील ने अदालत को बताया कि गणेश को 1 फरवरी को बड़ा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल (जीआरएच) में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी गई।
वकील ने अदालत को सूचित किया कि गणेश की हालत गंभीर है और उसकी तुरंत सर्जरी की जानी चाहिए। यह कहते हुए कि जीआरएच में यह संभव नहीं हो सकता है, जहां उन्हें सर्जरी से पहले कई दिनों तक इंतजार करना होगा, वकील ने अदालत से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया ताकि गणेश एक निजी अस्पताल में इलाज करा सकें।
हालाँकि, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आई जे तमिलरासी ने कहा कि गणेश द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में उनकी गंभीर स्थिति का उल्लेख नहीं है या उन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने भी जमानत का विरोध किया और कहा कि जीआरएच एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल है और गणेश के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।
इन सभी पहलुओं और पूर्व सब-इंस्पेक्टर पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.