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बार काउंसिल ऑफ केरल ने नामांकन शुल्क पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी

Rani Sahu
8 March 2023 3:03 PM GMT
बार काउंसिल ऑफ केरल ने नामांकन शुल्क पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी
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कोच्चि, (आईएएनएस)| बार काउंसिल ऑफ केरला (बीसीके) ने केरल उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि वैधानिक रूप से निर्धारित मामूली शुल्क 750 रुपये के भुगतान पर कुछ विधि स्नातकों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा नामांकन आवेदनों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाए। सिंगल जज-बेंच का आदेश 16 फरवरी को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एर्नाकुलम के 2019-22 बैच के दस लॉ ग्रेजुएट्स द्वारा दायर याचिका के आधार पर आया था, जिसमें 15,900 रुपये की फीस को चुनौती दी गई थी, जो राज्य बार काउंसिल चार्ज कर रही थी।
अंतरिम आदेश के खिलाफ अपनी याचिका में बार काउंसिल ने एक खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि उम्मीदवारों से नामांकन की शर्तो को पूरा करने के लिए अपेक्षित शुल्क लगाने से उस पर कोई वैधानिक रोक नहीं है।
यह कानून राज्य बार काउंसिलों को पात्रता शर्तो और नामांकन के इच्छुक कानून स्नातकों द्वारा संतुष्ट होने के लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार देता है, यह कहते हुए कि यह इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लेने के लिए विवश है क्योंकि यह एक स्वायत्त निकाय है जो नहीं करता है कोई बाहरी आय या अनुदान सहायता प्राप्त करता है और इसके खर्चे भी होते हैं।
इन आधारों पर, बीसीके ने अब एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। इसने तर्क दिया कि नामांकन शुल्क के रूप में केवल 750 रुपये एकत्र करने पर जोर देने से नामांकन प्रक्रिया लगभग ठप हो जाएगी।
--आईएएनएस
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