धर्म-अध्यात्म

शिरडी जाने का प्लान है तो पढ़ लें यह जरूरी खबर मंदिर में जारी हुआ आदेश

Teja
26 Dec 2021 11:47 AM GMT
शिरडी जाने का प्लान है तो पढ़ लें यह जरूरी खबर मंदिर में जारी हुआ आदेश
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देश में कोरोना के ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 450 के करीब पहुंच गया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | देश में कोरोना के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 450 के करीब पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. राज्य सरकारों की तरफ से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत तमाम तरह की पाबंदियों (New Restrictions) का ऐलान किया जा रहा है. महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. इन सबके बीच शिरडी स्थित साई बाबा समाधि मंदिर के लिए नया आदेश जारी किया गया है. शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू की वजह सेन साईं बाबा मंदिर (Shirdi Sai Baba Temple) रात के समय भक्तों के लिए बंद रहेगा. नियमित रूप से सुबह और रात की आरती भी भक्तों के लिए बंद रहेगी. - Omicron In India: हिमाचल और मध्यप्रदेश में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, देश के 17 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद था, जिसे अक्टूबर में फिर से खोला गया. फिलहाल मंदिर खुला तो है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की वजह से इसका समय बदल दिया गया है. आरती के साथ-साथ मंदिर का प्रसादालय, कैंटीन सुविधा भी भक्तों के लिए बंद होगा. मंदिर कमेटी की वजह से सभी भक्तों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है. - Karnataka Lockdown Update: कर्नाटक में Night Curfew समेत लगी कई पाबंदियां, जानें क्या है पूरी गाइडलाइंस
मालूम हो कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया गया है. इसके साथ-साथ राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों (Corona rules) का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इनडोर शादियों में 100 लोगों और आउटडोर शादियों में 250 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.



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