राजस्थान

शिक्षा विभाग की भर्ती में सभी पेपर में 40% अंक की बाध्यता भी खत्म

8 Feb 2024 3:32 AM GMT
शिक्षा विभाग की भर्ती में सभी पेपर में 40% अंक की बाध्यता भी खत्म
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जयपुर: वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर 4 साल से अटकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। अब 50 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और व्याख्याता के पद भरे जा सकेंगे। साथ ही, शिक्षा विभाग की भर्तियों के प्रत्येक …

जयपुर: वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर 4 साल से अटकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग ने शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। अब 50 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी और व्याख्याता के पद भरे जा सकेंगे। साथ ही, शिक्षा विभाग की भर्तियों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक प्राप्त करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है।

अब किसी पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में 40% अंक प्राप्त लाना होगा। शिक्षा विभाग ने पहली बार विशेष शिक्षा के व्याख्याता का पद सृजित किया है। सरकार ने 2021 मे शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन करते हुए व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए यूजी-पीजी में समान विषय का नियम लागू किया था।

इससे पदोन्नति की प्रक्रिया अटक गई थी। क्योंकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापक ऐसे थे जिनके यूजी-पीजी में अलग अलग विषय थे। सरकार ने शिथिलता देते हुए 3 अगस्त 2021 से पहले यूजी-पीजी अलग अलग विषय से करने वालों को पदोन्नति में राहत प्रदान की गई है।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा, पदोन्नति संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक मुकेश मीणा और अध्यक्ष रामकेश ने कहा कि अब वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हो सकेगी।

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