राजस्थान
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति
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जयपुर: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम और बोर्डों के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को रद्द किए जाने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के बाद बेरोजगारों के …
जयपुर: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम और बोर्डों के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को रद्द किए जाने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।
प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश के बाद बेरोजगारों के बीच रविवार को सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा कि बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आलोक राज रहेंगे या नहीं। हालांकि विभाग का यह आदेश चयन बोर्ड पर लागू नहीं होता है।
ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने के लिए बने नियमों का अध्ययन किया तो सामने आया कि बोर्ड अध्यक्ष को हटाने के लिए अलग से आदेश जारी करना होगा। एक प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है।
बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इस मामले पर सरकार के निर्देशों का इंतजार करने की बात कही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेकर सरकार ने चयन बोर्ड की स्थापना अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (7) डीओपी / ए-II / 2008 के तहत 29 जनवरी 2014 को किया गया था। इस अधिसूचना में बोर्ड अध्यक्ष को हटाने के लिए भी नियम तय किए गए थे। इन नियमों के आधार पर ही बोर्ड अध्यक्ष हटाया जा सकता है।
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