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पूर्व सांसद गीता को 5 साल कैद की सजा

Ritisha Jaiswal
15 Sep 2022 4:52 PM GMT
पूर्व सांसद गीता को 5 साल कैद की सजा
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हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने अराकू की पूर्व सांसद कोठापल्ली गीता को पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए 52 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने में विफल रहने पर पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में उनके पति कोटेश्वर राव, बैंक अधिकारियों अरविंदक्षण और जयप्रकाश को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों को चंचलगुडा जेल में शिफ्ट करने से पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए उस्मानिया अस्पताल भेजा गया था। इस बीच, गीता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।
आंध्र प्रदेश : पूर्व सांसद गीता को 5 साल कैद की सजागीता ने बैंक को 52 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया और वर्ष 2015 में आरोप पत्र दायर किया। गीता और उनके पति ने विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ऋण लिया


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