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छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जानें के लिए नए दिशा निर्देश जारी...पढ़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ये आदेश

Janta se Rishta
14 Sep 2020 1:16 PM GMT
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जानें के लिए नए दिशा निर्देश जारी...पढ़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ये आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोविड मरीजों को समय पर अस्पताल/कोविड केयर सेंटर पहुंचाने के लिए राज्य शासन पूरे प्रयास कर रहा है। गंभीर मरीजों के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस या अन्य एंबुलेंस जिसमें चिकित्सक, पैरोंडिकल स्टाफ और आक्सीजन की सुविधा हो ,अस्पताल लाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य मरीज जो बिना लक्षण के हों या कम लक्षणोें वाले हों , अपने स्वयं के वाहन से या जिले में उपलब्ध अन्य वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आम जनता से भी अपाील की गई है कि बिना लक्षण वाले मरीज निजी वाहन या अन्य उपलब्ध वाहन से अस्पताल जाएं ताकि गंभीर मरीजों को 108 संजीवनी एक्सप्रेस से अस्पताल भेजा जा सके और उन्हे समय पर समुचित उपचार मिल सके।

निर्देश में कहा गया है कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के बाद उनके वाहन या निजी वाहन का डिसइन्फेक्शन एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से किया जाए। साथ ही वाहन चालक एवं अटेंडेंट ग्लव्स और सेनेटाइजर का उपयोग करें। इसी प्रकार 108 वाहन का भी निर्धारित प्रोटाकाल से डिसइन्फेक्शन किया जाए। यदि मरीज निजी अस्पताल में इलाज के लिए निजी वाहन या अस्पताल के एंबंुलेंस का उपयोग करता ह ैतो मरीज के परिजानों द्वारा इसकी सूचना जिलाा स्तरीय कोविड सेंटर / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मे दी जानी चाहिए ।

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