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छत्तीसगढ़ के इन दो और जिलों में लॉकडाउन की घोषणा...कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Janta se Rishta
20 Sep 2020 12:33 PM GMT
छत्तीसगढ़ के इन दो और जिलों में लॉकडाउन की घोषणा...कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जशपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले एक बार फिर से अपने यहां लॉक डाउन लगा रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा जिलों ने इसकी घोषणा कर दी है। जशपुर जिला भी अपने यहां लॉक डाउन लगाने जा रहा है, कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने लॉक डाउन का आदेश जारी करते हुए इसकी घोषणा की। यहां 22 सितंबर रात्रि 12:00 बजे से सात दिवस के लिए 29 सितंबर रात्रि 12:00 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा ।

इस बार दूध, मेडिसिन और पेट्रोल पंप के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाएगा। महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर को छोड़कर शेष दफ्तर और शराब दुकान भी बंद रहेगी। आज पुलिस अधीक्षक , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका सीएमओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया गया। जशपुर जिले में धारा 144 लागू रहेगी और धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

जांजगीर-चांपा जिले के चांपा नगर सहित 5 गावों के विभिन्न वार्डो के चिन्हांकित क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में चांपा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26 व 27, चांपा तहसील के ग्राम कोसमंदा वार्ड क्रमांक 19, मालखरौदा तहसील के ग्राम छपोरा वार्ड नंबर 13, मालखरौदा वार्ड नंबर 01, ग्राम छोटेसीपत वार्ड नंबर 04 और ग्राम भूतहा वार्ड नंबर 03 में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण संबंधित वार्ड के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पालिका चांपा और नगर पंचायत अड़भार, के सीएमओ को जिम्मेदारी दी गयी है।

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