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बेंगलुरु दंगा मामले में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में 25 अगस्त को होगा सुनवाई

Janta se Rishta
20 Aug 2020 2:43 PM GMT
बेंगलुरु दंगा मामले में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति पर हाईकोर्ट में 25 अगस्त को होगा सुनवाई
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बेंगलुरु, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल के बेंगलुरु दंगे में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी भरपाई करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका को ऐसे मामलों से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस मामले पर सुनवाई 25 अगस्त को होगी। विगत बुधवार को कर्नाटक सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए दंगे में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की आरोपितों से वसूली के लिए एक न्यायिक अधिकारी को बतौर क्लेम अफसर नियुक्त करने की मांग की थी। यह दंगा सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट जारी होने के बाद भड़का था।

यह मामला जब गुरुवार को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आया तो मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस अशोक एस. किनागी की प्रथम बेंच ने कहा कि ऐसा ही एक और मामला है जिसमें ऐसा ही अपील की गई है। इसलिए उसे उसी के साथ संलग्न किया जा रहा है और इस पर सुनवाई और आदेश उसी के अनुरूप होगा। खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या न्यायिक अफसर के लिए कुछ खास सिफारिश की गई है। इसके जवाब में सरकार की ओर से याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है। ध्यान रहे कि कांग्रेस विधायक आर.अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को दंगे के दौरान निशाना बनाया गया क्योंकि उनके भतीजे पर वह पोस्ट जारी करने का आरोप लगा था। दंगाइयों ने दो पुलिस स्टेशनों और कई वाहनों को भी जला डाला था।

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