अन्य

मोहाली में सार्वजनिक रूप से हथियार ले जाने पर रोक

Rounak Dey
18 Nov 2022 10:18 AM GMT
मोहाली में सार्वजनिक रूप से हथियार ले जाने पर रोक
x
आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी अमित तलवार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर जिला एसएएस को आदेश दिया है. शहर में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगा.
इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक सभाओं, पूजा स्थलों, विवाह पार्टियों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा.
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई इन सामान्य एवं विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Next Story