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नई दिल्ली | जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, ‘कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है कि इस बिल को अभी से लागू कर दिया जाए। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक कार्य करने का तरीका होता है हमें महिलाओं को आरक्षण देना है लेकिन किस सीट पर आरक्षण दिया जाए, किस पर न दिया जाए इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती है बल्कि अर्ध न्यायिक निकाय करती है। इसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है -जनगणना और परिसीमन। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई हो फिर सीट और नंबर निकाला जाए फिर आगे बढ़ाया जाए।
अगर आप आज ये बिल पास करते हैं तो 2029 में आरक्षित महिलाएं MP बन करके आ जाएंगी।’राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ‘बहुत देशों से काफी पहले भारत ने महिलाओं को मतदान का पूर्ण अधिकार दिया। कई देशों से पहले हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री हुईं। इसलिए हमारे देश में नारी अबला कभी नहीं रही। महिलाओं को किस सीट पर आरक्षण मिले, किस सीट पर न मिले, इसका फैसला कौन करेगा। इसका फैसला सरकार नहीं करती। इसका फैसला जुडिशल बॉडी करती है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है। ‘
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Harrison
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