सहायता के लंबित 26 प्रकरणों में पशुपालकों को देंगे राहत - आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री
जयपुर । आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री किरोड़ी लाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को दी जाने वाली सहायता के 26 प्रकरण आवश्यक दस्तावेज के अभाव में विगत 3 वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि दस्तावेज उपलब्ध करवाते ही राज्य सरकार …
जयपुर । आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री किरोड़ी लाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को दी जाने वाली सहायता के 26 प्रकरण आवश्यक दस्तावेज के अभाव में विगत 3 वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि दस्तावेज उपलब्ध करवाते ही राज्य सरकार इन पशुपालकों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इन आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए सूचित भी किया गया है।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल 2015 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच प्राप्त 17 भूमिहीन पशुपालकों के आवेदन इसलिए निरस्त किये गए हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान नियमों में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था।
इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश में आकाशीय बिजली से पशु की मृत्यु् होने पर पशुपालकों से कुल 532 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 435 आवेदनों में भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स 8 अप्रैल 2015 एवं 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार कुल 115.94 लाख रूपये की सहायता उपलब्धी करवाई गई तथा 53 आवेदन लम्बित है। इनमें से 26 आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लम्बित है तथा 27 आवेदनों में भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।