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विल्लुपुरम आश्रम मामला: आठ आरोपियों को 3 दिन की सीबी-सीआईडी हिरासत में भेजा गया
Shantanu Roy
25 Feb 2023 2:08 PM GMT
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चेन्नई (आईएएनएस)| तमिलनाडु की एक अदालत ने अवैध रूप से चलाए जा रहे पागलखाने के मालिक समेत आठ आरोपियों को अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्र के मालिक 45 वार्षिय जुबिन बेबी केरल में एर्नाकुलम के मूल निवासी हैं, उन पर तमिलनाडु के विल्लुपुरम में अंबू जोती आश्रम में बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों ने बलात्कार और शारीरिक रूप से हमला करने सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है, उनके पास केंद्र के संचालन के लिए वैध लाइसेंस भी नहीं है। विल्लुपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने बेबी, उसकी पत्नी मरियम और छह अन्य को पुलिस की सीबी-सीआईडी को तीन दिन की हिरासत में दे दिया है। शनिवार को आदेश की घोषणा करते हुए सीजेएम एम. पुष्परानी ने सीबी-सीआईडी को अगले मंगलवार सुबह 10 बजे आरोपी व्यक्तियों को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष ने बेबी, मरियम और छह अन्य पर आश्रम के लोगों की अवैध हिरासत, यातना, यौन उत्पीड़न और संदिग्ध अंतर्राज्यीय तस्करी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आश्रम में छापेमारी के दौरान पाया कि कई कैदी मानसिक रूप से बीमार थे और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने मामले को सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया था, यहां तक कि विपक्षी भाजपा और अन्नाद्रमुक मामले में अंतर्राज्यीय कनेक्शन को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मामले के नौवें आरोपी को उसकी वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीबी-सीआईडी ने 21 फरवरी को स्थानीय पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया था और सीजेएम अदालत के समक्ष आरोपी की तीन दिन की हिरासत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे शनिवार को मंजूर कर लिया गया।
लापता व्यक्ति के मामले की जांच शुरू होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। परिजन को आश्रम में भर्ती 70 वर्षीय वृद्ध वहां नहीं मिला। जांच में अंबु ज्योति आश्रम के मालिकों की ओर से गंभीर चूक और आश्रम के निवासियों के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार का पता चला। यह भी पाया गया कि केंद्र वैध लाइसेंस के साथ काम नहीं कर रहा था, जबकि कुछ उपचार और पुनर्वास के दौर से गुजर रहे थे और उन्हें दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और आश्रम के 142 लोगों को विल्लुपुरम के मुंडियामपक्कम में एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। आश्रम के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ आश्रम की महिला कैदियों के साथ बलात्कार और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है जिसे 27 फरवरी तक दायर किया जाना है।
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Shantanu Roy
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