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गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की सम्पत्ति होगी कुर्क

Admin2
28 Nov 2022 1:23 PM GMT
गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की सम्पत्ति होगी कुर्क
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देहरादून: उत्तराखंड पुलिस हाल में सामने आए भर्ती परीक्षा घोटाले सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की सम्पत्ति कुर्क करेगी. उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यहां बताया कि इसके लिए एक दिसंबर से दो माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा.उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज सभी मामलों के आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार और गैंगस्टर अधिनियम में दर्ज मामलों का सामना करने वाले आरोपी भी शामिल हैं.
इसके अलावा, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत आरोपी मादक पदार्थ माफिया की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.अशोक कुमार ने बताया कि इसके अलावा, अभियान में इनामी और वांछित अपराधियों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमें विशेष कार्यबल (एसटीएफ) भी सहयोग देगी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और कार्य में शिथिलता बरतने और असफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के साथ सख्ती बरतते हुए संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कर रही है. अब उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया है. एक विशेष अभियान चलाकर गैंगस्टर अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा.
उत्तराखंड में सामने आए भर्ती परीक्षा घोटाले सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों पर यह लागू होगा.उत्तराखंड में सामने आए भर्ती परीक्षा घोटाले सहित गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों पर यह लागू होगा. बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्य चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामला राज्य में काफी तूल पकड़े हुए है. पिछले दिनों इस मामले में बहुत सी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.साथ ही विपक्ष की धामी सरकार पर हमलावर है. अब इस मामले के आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी.
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