शादी में दुल्हन को तोहफे में सोने के गहने दिए जाते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है. लेकिन इस महंगाई में तमाम गरीब माता-पिता अपनी बिटिया को शादी में यह तोहफा नहीं दे पाते हैं. ऐसे में असम की सरकार एक स्कीम चला रही है, जिसके तहत शादी में दुल्हन को गिफ्ट में गोल्ड दिए जाते हैं. दरअसल दुल्हन को सरकार की तरफ से सोने खरीदने के लिए 30 हजार रुपये की मदद पहुंचाई जाती है. यह स्कीम असम सरकार ने पिछले साल ही लॉन्च की है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. जिस समय यह योजना शुरू की गई थी, उस समय 10 ग्राम सोने का भाव 30,000 रुपये था. यानी सरकार 10 ग्राम सोने की कीमत भुगतान करती थी.
अभी भी यह स्कीम असम में जारी है, और सरकार दुल्हन को सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए 30000 रुपये देती है. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना का नाम 'अरुंधति स्वर्ण योजना' दिया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें कुछ इस प्रकार हैं. दुल्हन के परिजनों को शादी पंजीकृत करवानी होगी. दुल्हन कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई की हो. इसके अलावा दुल्हन के परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. अरुंधति स्वर्ण योजना का लाभ लड़की की पहली शादी पर ही मिलेगा. यानी दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को काफी मदद मिलेगी. असम सरकार ने 2019-20 में अरुंधति गोल्ड योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
दुल्हन को जेवरात नहीं दिए जाते हैं, यानी तोहफे में सोना फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा. शादी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद 30,000 रुपये दुल्हन के बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे. उसके बाद दुल्हन के परिजनों द्वारा खरीदे गए 30 हजार रुपये के जेवरात के बिल जमा करने होंगे। दरअसल सरकार का उद्देश्य है कि इन पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में नहीं किया जाए. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर माता-पिता को कुछ राहत पहुंचाना है. सरकार की ओर से दिया गया सोना लड़की को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाता है.
लाभ उठाने के लिए शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कराना होगा. साथ ही जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी उम्र कम से कम 18 साल और लड़के का 21 साल होनी चाहिए. सरकार को उम्मीद है कि यह योजना गरीब परिवारों को सरकार की एक निशानी के तौर पर जानी जाएगी. अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए revenueassam.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंटआउट निकालना होगा. ऑनलाइन के साथ-साथ प्रिंटआउट को भी जमा करना होता है. आपकी एप्लीकेशन मंजूर हुई या नहीं इसके बारे में आपको एसएमएस से पता चल जाएगा.