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चालक को लापरवाही से वाहन चलाना पड़ा भारी, दोषी करार, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
19 Dec 2022 5:25 AM GMT
चालक को लापरवाही से वाहन चलाना पड़ा भारी, दोषी करार, जानें पूरा मामला
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

20 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 20 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 20 साल तक चली मैराथन सुनवाई के बाद हादसे के लिए चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी करार दिया है. इस मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा पर बहस 22 दिसंबर को होगी.
जानकारी के मुताबिक 2 मार्च 2002 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुराने पंखा रोड पर एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति को धक्का लग गया था. इस दुर्घटना में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं. करीब 12 दिन तक चले उपचार के बाद घायल नवल किशोर शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई थी. इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.
20 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी करार दिया है. आरोपी को दोषी करार देते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीक्षा सेठी ने कहा, "अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने ये साबित कर दिया है कि आरोपी चालक दुर्घटना के समय लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था. ऐसा करते हुए आरोपी ने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई थी. इसलिए आरोपी को दोषी ठहराया जाता है."
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आरोपी किशोर को भारती दंड संहिता की धारा 279, 338 के तहत दोषी ठहराया. कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि पीड़ित की मौत दुर्घटना में लगी चोट के कारण हुई. कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाह मृतक के बेटे की गवाही सुसंगत थी. उसके बयान में कोई विरोधाभास नहीं था.
कोर्ट ने एकल चश्मदीद की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय बताया और ये भी कहा कि उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर सजा हो सकती है. गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि नवल किशोर शर्मा को गंभीर रूप से घायल देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया था. इस मामले में उत्तम नगर थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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