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टीचर को आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, जानें मामला

25 Jan 2024 11:30 PM GMT
टीचर को आजीवन कारावास की सजा, अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, जानें मामला
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कोटा: देशभर से लाखों बच्चे आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा शहर में जाते हैं। ऐसे में इस शहर के एक टीचर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, कोचिंग ट्यूटर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। टीचर ने एक नाबालिग छात्रा के …

कोटा: देशभर से लाखों बच्चे आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा शहर में जाते हैं। ऐसे में इस शहर के एक टीचर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, कोचिंग ट्यूटर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। टीचर ने एक नाबालिग छात्रा के साथ लगभग 2 साल तक बलात्कार किया। आरोपी ने छात्रा की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना ली थी। रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में एक पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। POCSO अदालत के लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, दोषी की पहचान आरिफ मोहम्मद अंसारी (43) के रूप में हुई है। दोषी टीचर बूंदी में गुरु शिखर कोचिंग क्लास का मालिक है। दोषी ने अपने कोचिंग में ही पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ करीब दो साल तक बार-बार रेप किया। यह मामला सामने तब आया जब 3 जनवरी, 2021 को छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई। छात्रा ने अपने टीचर पर रेप करने और उसकी प्राइवेट तस्वीरों और वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।

नाबालिग छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोचिंग ट्यूटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी टीचर फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गया लेकिन कुछ ही महीनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बेल मिल गई। POCSO अदालत के लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्र के साथ ऐसा कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देखते हुए POCSO अदालत के न्यायाधीश सलीम बदरा ने गुरुवार को टीचर को नाबालिग लड़की से बलात्कार और ब्लैकमेल करने का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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