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शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलाः अधिगम कोचिंग सेन्टर पर चला जेडीए का बुलडोजर

Shantanu Roy
9 Jan 2023 5:36 PM GMT
शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलाः अधिगम कोचिंग सेन्टर पर चला जेडीए का बुलडोजर
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बड़ी खबर
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को जोन-05 गुर्जर की थडी, गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड पर स्थित शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपितों द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग इस्टीटृयूट बिल्डिंग पर आवासीय भूखण्डों पर जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर रोड सीमा पर अवैध कब्जे-अतिक्रमण कर बनी गंभीर प्रकृति की वृहद् अवैध व्यावसायिक बेसमेंट़ और पांच मंजिला बिल्डिंग की पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में सोमवार सुबह गुर्जर की थडी, गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड पर अवस्थित सुख विहार कॉलोनी में शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपितों द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग इस्टीट्यूट बिल्डिंग पर आवासीय भूखण्डों पर जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर रोड सीमा पर अवैध कब्जे-अतिक्रमण बनी गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध व्यावसायिक बेसमेंट, पांच मंजिला बिल्डिंग की नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर अवैध निर्माण-अतिक्रमण हटाने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर पोकलेन, लोखंडा, जेसीबी, ड्रील मशीनों, गैस कटर, इत्यादि की सहायता से पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
जेडीए द्वारा उक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपितों द्वारा संचालित करना अवधान में आने पर 6 जनवरी को मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन व अतिरिक्त आयुक्त (पी.आर.एन.) के नेतृत्व में प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-05 के राजस्व व तकनीकी टीमों के द्वारा मौका निरीक्षण-परीक्षण कर संबंधित बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल व भूपेन्द्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेन्द्र चौधरी सहित चार कोचिंग संचालकों को धारा-32 व धारा-72 जेडीए अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाकर संबंधित को अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाने सहित अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए आठ जनवरी की शाम तक का समय दिया गया था। समय निकल जाने के बाद पुनः विधिक नोटिस देकर बिल्डिंग से अपना सामान खाली कर अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाने के लिए पुनः पाबंद किया गया था। नोटिसों का जवाब निश्चित समयावधि तक भी प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर उक्त वृहद अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग के अवैध निर्माण प्रवर्तन दस्ते द्वारा पूर्ण ध्वस्तीकरण किया गया।
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