x
नई दिल्ली। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में दाखिल करने और पूछताछ सीमित रखने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट में कल यानी 22 जून को सुनवाई होने वाली है, जहां मद्रास हाई कोर्ट को अभी यह तय करना है कि इस मामले मे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती है या नहीं. हाई कोर्ट को यह भी देखना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान की अवधि को हिरासत से अलग माना जाय या नहीं. ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का इस मामले में दखल देना उचित नहीं है. 19 जून को ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया था. उन्होंने कहा था कि बालाजी के परिवार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं हो सकती है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने बालाजी को निजी अस्पताल कावेरी में भर्ती करवाने का आदेश देकर दूसरी गलती की है. इस आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.
गौरतलब है कि 15 जून को मद्रास हाई कोर्ट ने बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद बालाजी के परिवार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था. बालाजी को ईडी ने 13 जून को करीब 18 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story