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सुप्रीम कोर्ट ने दिया कलेक्ट्रेट कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गिराने का आदेश

Nilmani Pal
15 May 2022 7:04 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने दिया कलेक्ट्रेट कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गिराने का आदेश
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बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार की राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट कार्यालय की 350 साल पुरानी इमारत गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश देते हुए कहा है कि अंग्रेजों के समय की बनी प्रत्येक इमारत संरक्षण के लायक नहीं है। जानकारी के लिए बता दें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की पटना इकाई ने इस इमारत को बेचने के सन्दर्भ में एक याचिका दायर की थी।

याचिका में इस इमारत को गिराने के फैसले को चुनैती दी गई थी और कहा गया था यह विरासत का हिस्सा है इसे गिराने से बेहतर होगा की संरक्षित किया जाए। क्योंकि इस इमारत का उपयोग अंग्रेज अपीम और नमक के भंडारण हेतु करते थे। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए बता दें बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2019 को पटना कलेक्टर कार्यालय की इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था। सरकार इस इमारत को गिराकर यहां नया भवन बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में भवन में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश देते हुए कहा है कि हर इमारत संरक्षण के काबिल नहीं होती।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ में इस इमारत के संरक्षण के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर सहमति जाहिर की गई। उन्होंने कहा भारत मे कई ऐतिहासिक इमारतें है लेकिन जो उपयोगी इमारतें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा क्योंकि हर किसी का संरक्षण करना आवश्यक नहीं है।


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