भारत

सुप्रीम कोर्ट ने बिना पहचान पत्र दो हजार के नोट बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की

Admin4
10 July 2023 12:09 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने बिना पहचान पत्र दो हजार के नोट बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की
x
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार रुपये के नोट बिना किसी पहचान पत्र के बदलने के रिजर्व Bank के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा रिजर्व Bank का फैसला एक नीतिगत मामला है. हम इसमें दखल नहीं देंगे.
29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद Supreme court का दरवाजा खटखटाया गया था. याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी. याचिका दायर कर मांग की गई थी कि दो हजार रुपये के नोट बदलने वाले का नाम और पहचान पत्र लिए बिना ये नोट जमा नहीं किए जाने चाहिए ताकि काला धन रखने वालों की पहचान हो सके. याचिका में कहा गया था कि रिजर्व Bank का नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. दो हजार रुपये के नोट को बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा करने की अनुमति देना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
याचिका में कहा गया था कि रिजर्व Bank और भारतीय स्टेट को निर्देश दिया जाए कि दो हजार के नोट किसी अन्य Bank खाते की बजाय संबंधित Bank खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके. याचिका में भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र को कालेधन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
Next Story