भारत
जंगल में मां के साथ बलात्कार करने वाले बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा
Shantanu Roy
24 Sep 2024 5:52 PM GMT
x
बड़ी खबर
Bulandshahr. बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वरुण निगम ने मंगलवार को दोषी को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तहत रेप का दोषी ठहराया और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई. जानकारी के मुताबिक, दोषी के भाई ने 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भाई आबिद ने जंगल में अपनी मां से रेप किया. साल 2023 की घटना का मंगलवार को वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फैसला सुनाया और कोर्ट ने दोषी आबिद को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सहायक जिला सरकारी वकील विजय शर्मा ने बताया कि मामला बुलंदशहर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 16 जनवरी 2023 का है. यहां पीड़िता खेत से चारा लेने गई थी. साथ में महिला का बड़ा बेटा (आबिद) भी गया था।
अचानक बेटे को क्या सूझा घास काटने के दौरान मां के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिला बेहोश हो गई और उसको कुछ देर बाद होश आया. महिला का यह भी कहना था कि इस दौरान बेटे ने मां से कहा कि अब वह पति-पत्नी के तौर पर रहेंगे. साथ ही घटना किसी अन्य को बताने पर मां की हत्या की धमकी भी दी. पीड़ित ने घटना की आपबीती पड़ोस की दो महिलाओं को बताई, जिस पर उन महिलाओं ने यह जानकारी महिला के छोटे बेटे को फोन पर दी. छोटा बेटा जो कि कहीं बाहर रह रहा था. वह घटना जानकर अपने घर पहुंचा और घटना की रिपोर्ट 22 जनवरी को थाने में दर्ज कराई. बता दें कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों पर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया. दरअसल, मुजफ्फरनगर जनपद में साल 2011 में पुरकाजी क्षेत्र के गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Shantanu Roy
Next Story