Mumbai: मुंबई में क्रिसमस और नए साल से पहले ही धरा 144 लगा दी गयी है। सुरक्षा करने और संभावित आतंकी हमलों, खासकर वीवीआईपी को निशाना बनाने के बारे में खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद, मुंबई पुलिस ने 20 दिसंबर से 18 जनवरी, 2024 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत …
Mumbai: मुंबई में क्रिसमस और नए साल से पहले ही धरा 144 लगा दी गयी है। सुरक्षा करने और संभावित आतंकी हमलों, खासकर वीवीआईपी को निशाना बनाने के बारे में खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद, मुंबई पुलिस ने 20 दिसंबर से 18 जनवरी, 2024 तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निवारक आदेश लागू कर दिए हैं।
(New Year Celebration Restrictions In Mumbai Section 144 Imposed In Mumbai)
पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों/राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर आदि के उपयोग की संभावना के कारण निवारक आदेश आवश्यक हो गया है। इसमें कहा गया है कि हालांकि वीवीआईपी को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन आतंकवादी तत्व बड़े पैमाने पर जनता के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और महानगर में कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी भी पैदा कर सकते हैं।
मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या डिप्टी पुलिस कमिश्नर से लिखित में विशिष्ट अनुमति के अलावा, ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे आदि की कोई उड़ान गतिविधियां नहीं हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। पहले भी शहर में धारा 144 लगाई जा चुकी है। हालाँकि, मौजूदा आदेश को जो महत्वपूर्ण बनाता है वह यह है कि यह विशेष रूप से आतंकी हमलों और वीवीआईपीएस को निशाना बनाने की संभावना को संदर्भित करता है।