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सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की रोक को हटा लिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ही लोगों को राज्य की नौकरियों में 75 पीसदी आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की रोक को हटा लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को इसपर एक महीने के अंदर अंतरिम फैसला लेना होगा. वहीं राज्य सरकार को कहा गया है कि वर्तमान में नौकरी देने वालों के खिलाफ वह किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है.
क्या है मामला
दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा Haryana State Employement Act लाया गया था. इस कानून के मुताबिक हरियाणा में जितनी भी निजी कंपनियां है वे हरियाणा राज्य के निवास प्रमाण पत्र रखने वाले 75 फीसदी लोगों को कंपनी में नौकरी में रखेंगी. अगर कंपनियों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ एक्शन की भी बात कही गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच साफ कर दिया है कि सरकार ऐसा न करने वाली कंपनियों पर 4 महीने तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाएगी.
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