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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नई जमानत याचिका दाखिल, 23 अगस्त को होगी सुनवाई

HARRY
20 Aug 2022 5:42 PM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नई जमानत याचिका दाखिल, 23 अगस्त को होगी सुनवाई
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दिल्ली सरकार में मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दाखिल की है. राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई करेगी. वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया. सत्येंद्र जैन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जबकि बाकी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आरोपी और सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया.

कोर्ट पूनम जैन की जमानत पर 23 अगस्त को फैसला सुनाएगा, लेकिन तब तक पूनम जैन को गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रहेगी. वहीं मामले में अन्य आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत पर कोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा. आरोपी सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया. रिप्लाई की कॉपी याचिकाकर्ता को सौंपी गई. इस दौरान ईडी ने आरोपी वैभव जैन द्वारा उनके बयान को रिकॉर्ड में वापस लेने के आरोप पर भी जवाब दाखिल किया. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने एक अलग आदेश में आरोपी अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी को अनुमति दे दी.
पुरानी अर्जी वापस लेकर दायर की नई याचिका
सत्येंद्र जैन की ओर से कोर्ट में पेश वकील एन हरी हरन ने कहा कि उनके मुवक्किल सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमानत अर्जी दाखिल किए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 208 के तहत दस्तावेजों का एक नया सेट दायर किया गया है. दस्तावेजों की अलग से आपूर्ती की गई. इसे देखते हुए मामले में पहले से दाखिल अर्जी को वापस लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वो नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकें. कोर्ट ने पहली याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज किया और नई जमानत याचिका लगाने की अनुमति दी. कोर्ट दाखिल की गई नई जमानत याचिका पर 23 अगस्त को दोपहर सवा 2 बजे सुनवाई करेगी.
30 मई को गिरफ्तार किए गए थे सत्येंद्र जैन
बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था. ईडी की 14 दिन की हिरासत में रहने के बाद से सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है. इसी बीच ईडी ने सत्येंद्र जैन के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने और मेडिकल रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया था.
ईडी का तर्क था कि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आती है और सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं. ऐसे में वो इलाज और जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं. ईडी ने मांग की थी कि एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे किसी अस्पताल के डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाकर रिपोर्ट की जांच की जाए, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार नहीं करने का आदेश दिया था.
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