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सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ अवमानना याचिका वापस ली

Teja
28 Nov 2022 11:13 AM GMT
सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ अवमानना याचिका वापस ली
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जैन की ओर से पेश वकील ऋषिकेश कुमार और मोहम्मद इरशाद ने सोमवार को विशेष अदालत को बताया कि मंत्री अवमानना ​​याचिका वापस लेना चाहते हैं। दिल्ली के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ के सीसीटीवी फुटेज लीक होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका सोमवार को वापस ले ली।सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एजेंसी ने अदालत में दिए गए हलफनामे के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किए। जैन की ओर से पेश वकील ऋषिकेश कुमार और मोहम्मद इरशाद ने सोमवार को विशेष अदालत को बताया कि मंत्री अवमानना ​​याचिका वापस लेना चाहते हैं।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने बयान पर संज्ञान लेने के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इसी अदालत ने तिहाड़ में इलाज के संबंध में सत्येंद्र जैन की एक अन्य अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख तय की।
जैन ने हाल ही में ईडी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी ने अदालत में दिए गए वचन के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किया था।
तिहाड़ जेल में बॉडी मसाज करवाते हुए जैन का एक सीसीटीवी वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया था।13 सितंबर के कथित सीसीटीवी फुटेज में मंत्री अपने बिस्तर पर लेटे हुए और कुछ कागज पढ़ते दिख रहे हैं, जबकि उनके बगल में बैठा एक व्यक्ति उनके पैर की मालिश करता दिख रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए एक अन्य वीडियो में, एक व्यक्ति दिल्ली के मंत्री के सिर की पूरी मालिश करने से पहले उनके पैर और पीठ की मालिश कर रहा है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए मंत्री जैन पर तिहाड़ जेल के अंदर विशेष इलाज कराने का आरोप लगाने के करीब 10 दिन बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए।
ईडी ने अदालत में कहा था, "अज्ञात लोगों ने कर्फ्यू के बाद भी जैन की मालिश और पैरों की मालिश की। उन्हें विशेष भोजन दिया गया।" इसके तुरंत बाद, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को भी जेल में बंद दिल्ली के मंत्री के कथित वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए निलंबित कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन जून से जेल में हैं और दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।
इसी अदालत ने शनिवार को जैन द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष भोजन के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि, तिहाड़ के रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया पता चलता है कि जेल के उसके अधिकारी, डीपीआर 2018 का उल्लंघन करते हुए, दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते, सत्येंद्र जैन को फल और सब्जियां प्रदान करके अधिमान्य उपचार प्रदान कर रहे थे।




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