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हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए एक वर्ष के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन प्रदान करने का फैसला (haryana private school provisional affiliation extension) लिया है
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए एक वर्ष के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन प्रदान करने का फैसला (haryana private school provisional affiliation extension) लिया है. शनिवार को आदेश जारी करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि उन प्राइवेट व निजी स्कूलों को विभिन्न शर्तों पर एक और शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता के मामलों में विभाग या डीएलसी ने अंतिम रूप नहीं दिया है.
हरियाणा शिक्षा विभाग को निजी स्कूल संघों से कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्कूलों को दी गई अंतिम/अस्थायी संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था. इन स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राइवेट व निजी स्कूलों को सरकार ने उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन 1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है. इसके लिए विद्यालयों को पिछले सत्र के दौरान विभाग द्वारा दी गई अस्थायी मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
इसके साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-2023 मे अपने स्कूलों में छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे और वे विभागीय नियमों व प्रावधानों के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेंगे. यदि ऐसे स्कूल नियमों के विपरीत कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ संबंधित उचित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी. वहीं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है जिसके तहत प्रदेश के 1308 स्कूलों को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है. उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में सरकार का यह फैसला एक उचित कदम है.
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