Indian Railway News: लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में छह बर्थ का आरक्षण कोटा और गरीब रथ (Garib Rath), राजधानी (Rajdhani), दुरंतो समेत पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की थर्ड एसी कोच (3AC Class) में छह बर्थ का आरक्षण कोटा महिला यात्रियों (Female Passengers) के लिए तय किया गया है.
- रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है
- भारतीय रेलवे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा
- महिला यात्रियों की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम
नई दिल्ली: Indian Railways News: रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. अब ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना होगा. जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित होती हैं, उसी तरह से अब भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा. भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से अब लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व (Special Berths for Female Passengers in Trains) की गई है.
इसके साथ ही महीने के अंत तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं.
महिलाओं के लिए आरक्षित बर्थ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (Mail and Express Trains) में स्लीपर क्लास में छह बर्थ आरक्षित रहेगी. गरीब रथ (Garib Rath), राजधानी (Rajdhani), दुरंतो समेत पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की थर्ड एसी कोच (3AC class) में छह बर्थ महिला यात्रियों (Female Passengers) के लिए आरक्षित किया गया है.
स्लीपर कोच में भी आरक्षण
हर स्लीपर कोच (Sleeper Class) में छह से सात लोअर बर्थ (Lower Berths), वातानुकूलित 3 टियर (3 एसी) में कोच में चार से पांच लोअर बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2 एसी) कोच में तीन से चार लोअर बर्थ वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के लिए आरक्षित की गई है. आपको बता दें कि रिजर्वेशन ट्रेन में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर किया जाएगा.
महिला यात्रियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम
रेल मंत्री ने कहा, 'ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा (Women Passengers Safety) के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) जीआरपी और जिला पुलिस यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराएगी.'
इसके साथ ही, रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर महिला यात्रियों लके साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जीआरपी (GRP) की मदद से रेलवे द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं. रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले साल अखिल भारतीय पहल 'मेरी सहेली' (Meri Saheli) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा में सुरक्षा प्रदान करना था.