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राजस्थान: नकल करने पर जुर्माना 10 करोड़ का और 10 साल की सजा किया पेश

Teja
26 Feb 2022 12:10 PM GMT
राजस्थान: नकल करने पर जुर्माना 10 करोड़ का और 10 साल की सजा किया पेश
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शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (REET) पेपर लीक मामले में आलोचना का सामना करने के बाद, राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकने के लिए कमर कस ली है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (REET) पेपर लीक मामले में आलोचना का सामना करने के बाद, राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकने के लिए कमर कस ली है।

ऐसे में राज्य सरकार ने संधोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। बता दें, राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़ा ये बिल 1992 के बिल का संशोधन है। जिसमें सरकारी परीक्षा में धोखा देने और नकल करने वाले को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माना देना पड़ सकता है।
यह बिल राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने पेश किया था। विधेयक में संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है। इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों में शामिल अधिकारियों, परीक्षार्थियों और अन्य कर्मियों के लिए दंड का प्रावधान है। राजस्थान सरकार के धोखाधड़ी निवारण विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख बातों का उल्लेख यहां किया गया है।
आपके लिए खास
- यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश करता है या अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र प्राप्त करता है या अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र को हल करता है, या अनधिकृत तरीके से परीक्षार्थी की सहायता करता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 5 साल से 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ेगा, और उस व्यक्ति पर 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि पब्लिक परीक्षा में बैठने वाला कोई परीक्षार्थी अनधिकृत सहायता लेने वाले किसी व्यक्ति से अनधिकृत सहायता लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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- धोखाधड़ी के लिए दोषी पाए गए परीक्षार्थियों को दो साल की अवधि के लिए किसी भी पब्लिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा।
- यदि प्रबंधन या संस्था का कोई भी व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वे नामित न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षा से संबंधित सभी लागत और व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
आपको बता दें, REET पेपर लीक हो जाने के बाद राजस्थान सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जिसके बाद प्रशासन पर काफी सवाल उठाए गए थे। इन सब स्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी का रोकने के लिए ये प्रस्ताव लेकर आए हैं।




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