आंध्र प्रदेश

मुर्गों की लड़ाई में भाग लेना अवैध: कलेक्टर

8 Jan 2024 9:40 PM GMT
मुर्गों की लड़ाई में भाग लेना अवैध: कलेक्टर
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विजयवाड़ा: मुर्गों की लड़ाई के आयोजकों को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए एनटीआर के जिला कलेक्टर एस दिली राव ने सोमवार को यहां कहा कि मुर्गों की लड़ाई का आयोजन करना या उसमें भाग लेना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। कलेक्टर ने डीआरओ एसवी नागेश्वर राव और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ. के विद्यासागर के …

विजयवाड़ा: मुर्गों की लड़ाई के आयोजकों को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए एनटीआर के जिला कलेक्टर एस दिली राव ने सोमवार को यहां कहा कि मुर्गों की लड़ाई का आयोजन करना या उसमें भाग लेना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।

कलेक्टर ने डीआरओ एसवी नागेश्वर राव और पशुपालन सहायक निदेशक डॉ. के विद्यासागर के साथ मुर्गों की लड़ाई के आयोजन के खिलाफ पोस्टर जारी किए। पोस्टरों में कहा गया है कि आयोजकों और भाग लेने वाली जनता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने आगामी संक्रांति उत्सव के दौरान जिले में मुर्गों की लड़ाई को रोकने की कार्ययोजना की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 की धारा-10 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 34 के अनुसार मुर्गों की लड़ाई पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।

दिली राव ने मुर्गों की लड़ाई रोकने के लिए अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. लोगों को अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी दी जाये। उन्होंने मुर्गों की लड़ाई को रोकने के लिए मैदानी स्तर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस, राजस्व और पशुपालन विभागों के बीच समन्वय के महत्व को रेखांकित किया।

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