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रोहतास बिल्डर की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी

यूपी। लखनऊ में रोहतास प्रोजेक्ट प्रा.लि. के डायरेक्टर परेश रस्तोगी की एक अरब छह करोड़ 73 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जायेगी। इस अंतिम आदेश भी सोमवार को पुलिस कमिश्नर ने जारी कर दिया। इससे पहले कुर्की का प्रारम्भिक आदेश पिछले साल 13 जून को जारी किया गया था। परेश,उनके माता-पिता, पत्नी व भाईयों समेत कई लोगों के खिलाफ लखनऊ में ही 81 मुकदमे दर्ज है। परेश की यह सम्पत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी।

डीसीपी के मुताबिक लाला लाजपत राय मार्ग निवासी परेश रस्तोगी की सम्पत्तियां पिछले साल कुर्क करने का प्रारम्भि आदेश हुआ था तब उन्हें अपनी सम्पत्तियों के पक्ष में साक्ष्य देने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में परेश रस्तोगी व उनकी कम्पनी के अन्य लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर ही यह अंतिम आदेश सोमवार को जारी किया गया। परेश रस्तोगी के साथ उनके दादा इन्द्रप्रस्थ, पिता लक्ष्मी चन्द्र, मां सुधा, पत्नी नीति, भाई व अन्य रिश्तेदार के नाम सम्पत्तियां है।

डीसीपी ने बताया कि ये सम्पत्तियां हजरतगंज, मड़ियांव, गुड़म्बा व अन्य स्थानों पर हैं। इसके साथ ही स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक में लाखों रुपये जमा है। इन्हें सीज पहले की करा दिया गया था। अब इन्हें भी कुर्क करने का आदेश हुआ है। रोहतास कम्पनी के खिलाफ कई अन्य जिलों में दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं।

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