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देना होगा जुर्माना
रायसेन। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने ने हरभजन अहिरवार की हत्या से जुड़े अर्जुन अहिरवार पुत्र धर्मचंद अहिरवार निवासी वार्ड 13 तजपुरा मोहल्ला रायसेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।हत्या की इस वारदात शराब पीने से उपजे विवाद को लेकर हुई थी।आरोपी और मृतक आपस में जिगरी दोस्त थे।शासन की ओर से पैरवी ओमप्रकाश सोनी ने की। लोक अभियोजक ओपी सोनी ने बताया1 31 जुलाई वर्ष 2022 को तजपुरा में रहने वाले हरभजन अहिरवार को शाम 6 बजे अर्जुन अहिरवार को घर से बुलाकर ले गया।आधे घण्टे बाद शराब पीने के बाद विवाद हो गया।विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन अहिरवार ने लाठी रॉड से हरभजन अहिरवार को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर आरोपी अर्जुन फरार हो गया था।गंभीर रूप से घायल हरभजन को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे।जहां डॉक्टरों द्वारा हरभजन को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया था।
गौहरगंज के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग का अपहरण और उसके साथ जबरन दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पंकज राव 21 वर्ष को 10 साल की सजा सुनाई है।वहीं 6 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है।इस मामले में मप्र राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी द्वारा पैरवी की गई।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 2 दिसंबर 2020 को उक्त आरोपी एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर राजगढ़ भगाकर ले गया था।जहां पर आरोपी उस बालिका को एक घर में बंधक बनाकर उसे पत्नी बनाकर दुराचार करता रहा।यहां से पुलिस ने बालिका और आरोपी को पकड़ा था।
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Shantanu Roy
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