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प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में तीन वर्ष के लिए होगी सदस्यों की नियुक्ति

Shantanu Roy
13 Dec 2023 10:57 AM GMT
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में तीन वर्ष के लिए होगी सदस्यों की नियुक्ति
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शिमला। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) (सी) और धारा 4 (2) (डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन नॉन अफिसियल मेंबर और लोकल आर्थारटीस के पांच मेंबरों की नियुक्ति की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सदस्यों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में आदेश जारी किए है। धारा 4 (2)(सी) के तहत स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों में शम्मी सोनी, काउंसिलर वार्ड नंबर छह नदौन जिला हमीरपुर, करुण शर्मा उपप्रधान निवासी गांव सिद्धपुर तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, ऋषि किशोर उपप्रधान निवासी ग्राम पंचायत लरांकेलो जिला कुल्लू और डैनी जसवाल बीडीसी सदस्य निवासी ग्राम पंजरार तहसील बड़सर जिला हमीरपुर एवं कमलंदर कश्यप निवासी मकान नंबर 101 रूरा, सेक्टर-2, तहसील सदर जिला बिलासपुर को नियुक्ति दी गई है।

इसके अलावा धारा 4(2)(डी) के तहत कृषि, मत्स्य पालन या उद्योग या व्यापार के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों में अरुण ठाकुर निवासी गांव चौकी जंवालां जिला हमीरपुर, विजय चौहान निवासी गांव संदासू तहसील चिडग़ांव जिला शिमला और नागेश्वर मनकोटिया निवासी गांव समीरपुर जिला कांगड़ा को नियुक्त किया है। गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीए/डीए के हकदार होंगे।

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