महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया
Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे. इसके साथ ही स्पीकर ने यह भी …
Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे.
इसके साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा था कि 'एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है. बता दें कि, करीब 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी. इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं.
स्पीकर ने शिव सेना संविधान में नेतृत्व ढांचे की बात जोर देकर कही. उन्होंने कहा कि, असली पार्टी का फैसला निर्वाचन आयोग कर चुका है. 2018 का लीडरशिप स्ट्रक्चर ही विश्वस्त है. उसमें पक्ष प्रमुख यानी पार्टी अध्यक्ष की व्याख्या की गई है. हमने भी उसे ही मान्यता दी है. वही उच्चतम पद है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे. 14 चुने जाएंगे पांच मनोनीत होते हैं. शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख करते हुए आभार जताया. स्टाफ और वकीलों का भी आभार और धन्यवाद किया.
इस पूरे मामले में जो सबसे खास सवाल था कि, क्या 21 जून की एसएसएलपी बैठक से विधायकों की अनुपस्थिति अयोग्यता का कारण बनती है? इस पर स्पीकर ने कहा कि, इस आधार पर मेरा मानना है कि शिंदे गुट को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि शिंदे गुट ही असली पार्टी थी और गुट के उभरने के बाद से ही सुनील प्रभु सचेतक नहीं रहे.
Shiv Sena MLAs' disqualification case | Maharashtra Assembly speaker Rahul Narwekar says, "Also in my view, the 2018 leadership structure (submitted with ECI) was not as per the Shiv Sena Constitution. Shiv Sena party chief as per the party Constitution can not remove anyone from… pic.twitter.com/ts92LnyUUt
— ANI (@ANI) January 10, 2024
Shiv Sena MLAs' disqualification case | Maharashtra Assembly speaker Rahul Narwekar says, "Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022." pic.twitter.com/ap02jTodPl
— ANI (@ANI) January 10, 2024
Shiv Sena MLAs' disqualification case | Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar says, "The constitution of Shiv Sena provided by ECI is the relevant constitution of Shiv Sena for the determination of which faction is the real political party." pic.twitter.com/coxWNb1fu0
— ANI (@ANI) January 10, 2024