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भरूच/मुंबई: गुजरात में भरूच जिले के अंकलेश्वर की सत्र अदालत ने इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े 2 आतंकवादियों को ‘मौत तक’ कारावास की सजा सुनाई है। इन्हें 2017 में हमलों की योजना बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पंड्या ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जे. कलोत्रा की अदालत ने उबेद अहमद मिर्जा और मोहम्मद कासिम स्टिम्बरवाला को सजा सुनाई है। दोनों आतंकियों को अक्तूबर 2017 में गुजरात ए.टी.एस. द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
उधर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने इस्लामिक स्टेट (IS) के मॉड्यूल का कथित तौर पर हिस्सा रहे एक व्यक्ति को ठाणे जिले के भिवंडी से गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी आकिफ अतीक नाचन इस मामले में गिरफ्तार होने वाला छठा व्यक्ति है। एन.आई.ए. ने यहां एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा कि वह आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर विस्फोटक पदार्थ ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ (आई.ई.डी.) के निर्माण और परीक्षण में शामिल था।
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