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कोटकपूरा गोलीकांड, डी.आई.जी. चाहल ने अग्रिम जमानत की अर्जी की दाखिल

Shantanu Roy
26 March 2023 6:38 PM GMT
कोटकपूरा गोलीकांड, डी.आई.जी. चाहल ने अग्रिम जमानत की अर्जी की दाखिल
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फरीदकोट। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रहे एल.के. यादव की विशेष जांच टीम द्वारा 24 फरवरी 2023 को फरीदकोट के न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय पाल सिंह की अदालत में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर करने के बाद, अदालत ने 6 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सेनी, आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, आई.जी. अमर सिंह चाहल, पूर्व एस.एस.पी. सुखविंदर सिंह मान, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा व थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर को 23 मर्च को अदालत में तलब किया गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी, आई. जी. परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एस.एस.पी. सुखमिंदर सिंह मान, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा और थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत करवा ली थी और 23 मार्च को फरीदकोट के ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में निजी तौर पर पेश हुए थे जिस पर अब कोटकपूरा गोली कांड में आरोपी नामजद होने के बाद डी.आई.जी. अमर सिंह चाहल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ज्यूडीशियल सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत लेने के लिए अर्जी लगाई है। चाहल की जमानत अर्जी पर 28 मार्च को सुनवाई होगी। अतिरिक्त सेशन जज राजीव कालड़ा ने जमानत अर्जी पर विशेष जांच दल को नोटिस जारी कर 28 मार्च को इस मामले से जुड़े रिकार्ड अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। डी.आई.जी. अमर सिंह चाहल का कहना है कि उसका कोटकपूरा गोलीकांड के साथ कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने 12 अप्रैल को जिलाधिकारी की अदालत में पेश होने की इच्छा जताते हुए कहा कि उन्हें अदालत में पेश होने के लिए अग्रिम जमानत की जरूरत है।
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