Jhalawar : तीन गिट्टी क्रेशर इकाईयों के विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी
झालावाड़ । जिले में तीन गिट्टी क्रेशर इकाईयों द्वारा एनओसी एवं वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों की अवहेलना किए जाने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए तीनों इकाईयों के विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण …
झालावाड़ । जिले में तीन गिट्टी क्रेशर इकाईयों द्वारा एनओसी एवं वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों की अवहेलना किए जाने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए तीनों इकाईयों के विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं।
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक कुमार जेलिया ने बताया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने एवं लगातार कारण बताओ नोटिस जारी करने पर भी उसे गंभीरता से नहीं लेने पर गिट्टी क्रेशर इकाई मैसर्स एम.एम. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ग्राम रलायता, मैसर्स हंस सप्लायर्स ग्राम रूणजी, मैसर्स तिरूपति स्टोन क्रेशर ग्राम रूणजी के विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं।