Haryana : नूंह जिले में दहेज और हत्या दोषी पति को हुई उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना
नूंह। जिले की एक अदालत ने दहेज और हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। जिसमे दो आरोपी भाइयों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि, इनमें पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि पति के दोषी भाई को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पच्चीस …
नूंह। जिले की एक अदालत ने दहेज और हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। जिसमे दो आरोपी भाइयों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि, इनमें पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि पति के दोषी भाई को दस साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
वर्ष 2019 में नूंह के सदर थाने में दर्ज मामले में पति द्वारा पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले करने का आरोप था। करीब पांच साल तक मामले की अदालत में सुनवाई हुई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने गांव चंदेनी के रहने वाले इरसाद और आलिम दोषी ठहराया था।