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कैंसर रोगियों को हरियाणा सरकार दे रही वित्तीय सहायता

Neha Dani
27 Nov 2023 6:00 PM GMT
कैंसर रोगियों को हरियाणा सरकार दे रही वित्तीय सहायता
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चंडीगढ़। कैंसर रोगियों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को चरण III और IV रोगियों के लिए 3,000 रुपये की मासिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी।

यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, इस फैसले से लगभग 22,808 मरीजों को फायदा होगा। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

इसमें कहा गया है कि योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता पात्र आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभ के अतिरिक्त होगी।

बयान में कहा गया है कि पात्र मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर दर पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।इसमें कहा गया है कि शुरुआत में अब से मरीजों को 2,750 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी, जबकि जनवरी 2024 से यह राशि 3,000 रुपये होगी।

इससे पहले अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर (एसीसीसी) के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों के लिए पेंशन की घोषणा की थी।

बयान में कहा गया है कि योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और आवेदन जमा करने की तिथि पर पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहना चाहिए, और उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान)।

इसमें कहा गया है कि सभी आयु वर्ग चरण III और IV के मरीज इस योजना के तहत पात्र होंगे, और जिन मरीजों की पारिवारिक आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम है, वे पात्र होंगे।

यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। इसमें कहा गया है कि सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

अन्य कैबिनेट निर्णयों के अलावा, सरकार ने बकाया और मुकदमों के कम बोझ के साथ जीएसटी शासन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से “बकाया बकाया की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2023” को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि बकाया वसूली के लिए ऐसी समाधान योजना ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत शुरू की जाएगी।

यह योजना पूर्व-जीएसटी शासन में उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिए बनाई गई है। बयान के मुताबिक, यह योजना अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।इस योजना के अंतर्गत आने वाले लागू अधिनियमों में सात अधिनियमों से संबंधित बकाया बकाया शामिल हैं।

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