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एल्गर परिषद मामला: बॉम्बे कोर्ट ने हनी बाबू की जमानत याचिका की खारिज
Shiddhant Shriwas
19 Sep 2022 9:54 AM GMT
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एल्गर परिषद मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को यूएपीए के आरोपी हनी बाबू द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसे जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है।
न्यायमूर्ति एनएम जामदार और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ अगस्त से जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। जून में, हनी बाबू ने मुंबई में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बाबू पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के नेताओं के निर्देश पर माओवादी गतिविधियों और विचारधारा के प्रचार में सह साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है।
अपनी याचिका में, बाबू ने कहा कि एनआईए ने सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का विवरण देने वाले एक पत्र का हवाला दिया, लेकिन कथित पत्र ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया।
उनकी याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि वह भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए गतिविधियों का समर्थन करता था या करता था।
एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि बाबू ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा था कि हनी बाबू नक्सलवाद को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना चाहते थे और चुनी हुई सरकार को उखाड़ कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का हिस्सा थे।
सिंह ने अदालत को बताया था कि वह दूसरों के साथ मिलकर "जनता सरकार" यानी हथियारों के संघर्ष से लोगों की सरकार बनाना चाहते थे। एएसजी ने यह भी तर्क दिया था कि बाबू फोन टैपिंग से बचने के लिए संगठन के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित करता था।
सितंबर में, इसी मामले के सह-आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका को विशेष एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया था।
कौन हैं हनी बाबू?
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को जुलाई 2020 में एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किया गया था।
मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास अगले दिन हिंसा हुई थी।
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