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सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट का बड़ा दावा, शिवसेना के 39 विधायकों का समर्थन है
jantaserishta.com
27 Jun 2022 9:12 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. यहां बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किये हैं. कहा है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने की एप्लिकेशन अभी लंबित है, इसलिए उसपर फैसला होने से पहले वे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते.
दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बागी विधायकों को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था.
इसके साथ ही महाराष्ट्र में सड़कों पर भी शिवसैनिकों और शिंदे समर्थकों की जंग देखने को मिल रही है. ठाणे में आज बड़ी संख्या में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे और शिवसेना से बागी हुए नेताओं में समर्थन में प्रदर्शन किया.
दूसरी तरफ मीटिंग्स का दौर भी जारी है. दोपहर में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों संग बैठक करेंगे. वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज फिर दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलेंगे.
सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो वो किसी सदस्य की अयोग्यता की कार्रवाई शुरू कर सकता है
अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं. सिंघवी महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना की तरफ से दलीलें दे रहे हैं. सिंघवी ने कहा कि जान के खतरे की बातें बेबुनियाद हैं.
कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि 1992 Kihito hollohan केस में भी साफ कहा गया था कि जबतक स्पीकर कोई फैसला नहीं लेते तबतक कोर्ट में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए.
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या 1992 के केस में भी स्पीकर की पोजिशन पर सवाल खड़े हुए थे.
इसपर सिंघवी ने कहा कि रेबिया केस बताता है कि चाहे स्पीकर गलत फैसला ले, लेकिन उसके फैसले के बाद ही कोर्ट दखल दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में शिंदे कैंप ने दावा किया है कि उनके साथ 39 विधायक हैं. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है. बागी गुट ने यह कहा कि डिप्टी स्पीकर की छवि जब संदेह के घेरे में है तो फिर वह अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं. शिंदे गुट ने कहा कि पहले उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए जिनमें डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग की गई है. बागी विधायकों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई. अब यह सुनवाई दोबारा शुरू हो चुकी है.
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