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ED ने 'राशन घोटाला' मामले में कलकत्ता HC का रुख किया
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित 10,000 करोड़ रुपये के राशन वितरण घोटाले से संबंधित सभी मामलों की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच स्थानांतरित करने की प्रार्थना का विरोध करने के …
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित 10,000 करोड़ रुपये के राशन वितरण घोटाले से संबंधित सभी मामलों की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच स्थानांतरित करने की प्रार्थना का विरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने राज्य को अदालत के समक्ष विरोध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
अदालत ने इस संबंध में कोलकाता के बालीगंज पुलिस स्टेशन में एक मामले के संबंध में 12 मार्च तक कोई भी अगला कदम उठाने पर रोक लगा दी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।ईडी, जिसने पहले राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया था, जिनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था, कथित घोटाले में धन के लेन-देन की जांच कर रही है।
एजेंसी ने दावा किया कि अनियमितताएं 10,000 करोड़ रुपये की थीं, जिनमें से 2,000 करोड़ रुपये अवैध तरीकों से देश के बाहर भेजे गए थे।ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने कोलकाता सहित विभिन्न जिलों के पुलिस स्टेशनों में छह एफआईआर से संबंधित प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है, जिनकी जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है या की जा चुकी है।
वकील ने दावा किया कि उन छह एफआईआर में उचित जांच नहीं की गई थी, हालांकि पांच मामले आरोप पत्र में समाप्त हो गए और एक में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी।केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि इसी तरह के अन्य मामले पूरे पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए थे, और राज्य सरकार से उनका विवरण मांगा।यह दावा करते हुए कि कथित घोटाले में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं, ईडी के वकील ने प्रार्थना की कि यह आवश्यक है कि मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने कहा कि यह तथ्य कि छह में से पांच मामलों में आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, यह दर्शाता है कि राज्य मामले की जांच के प्रति गंभीर है।न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि विरोध में हलफनामा, जैसा कि राज्य के वकील ने अनुरोध किया था, एक पखवाड़े के भीतर दाखिल किया जाए, जो इसी मुद्दे पर पुलिस स्टेशनों में दर्ज किसी अन्य आपराधिक मामले का भी खुलासा करेगा।ईडी को एक सप्ताह के भीतर जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था। अदालत ने राज्य को 3 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया।