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प्रवर्तन निदेशालय ने गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ यहां की एक अदालत में शनिवार को आरोप पत्र दायर किया। इस दस्तावेज को 21 नवंबर को विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाने की संभावना है। चार्जशीट में पीएफआई के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को भी आरोपी बनाया गया है।
"पीएमएल अधिनियम की धारा 70 के साथ पठित धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत अपराध करने के लिए पीएमएल अधिनियम की धारा 44 आर/डब्ल्यू धारा 45 के तहत ताजा शिकायत दर्ज की गई है। ड्यूटी जज देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा, "इसकी जांच की जाए और इसे पंजीकृत किया जाए। 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत के समक्ष विचार के लिए रखा जाए।"
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