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नई दिल्ली। चिकित्सा गुणवत्ता के दम पर देश में अपनी खास पहचान रखने वाला एम्स अब धूम्रपान मुक्त परिसर भी बनेगा। इसलिए संस्थान के परिसर में धूम्रपान करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस नियम के पालन के लिए एम्स ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत एम्स में कहीं भी धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना ठोका जाएगा।
एम्स प्रशासन जल्द ही यह आदेश जारी कर सकता है। इसलिए एम्स में यदि इलाज के लिए जाते हैं और धूम्रपान करने की आदत है जो जरा संभल जाएं। एम्स प्रशासन का फैसला लागू होने के बाद एम्स में धूम्रपान करना जेब पर भारी पड़ सकता है। एम्स में प्रतिदिन 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। एम्स में रोजोना 40 हजार लोगों की आवाजाही
दो हजार से ज्यादा मरीज हर वक्त अस्पताल में भर्ती रहते हैं। हर मरीज के साथ एक से दो तीमारदार भी होते हैं। इस तरह मरीजों और तीमारदारों को मिलाकर एम्स में प्रतिदिन करीब 20 हजार की भीड़ होती है। इसके अलावा एम्स में करीब 18 हजार कर्मचारी, मेडिकल व नर्सिंग के छात्र हैं। लिहाजा एम्स में प्रतिदिन करीब 40 हजार लोगों की आवाजाही होती है। कई लोग एम्स में धूमपान करते देखे भी जाते हैं।
तंबाकू और सिगरेटी की बिक्री-सेवन पर जुर्माना
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर रोक है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रविधान है। स्कूल, कालेज व अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, सिगरेट की बिक्री और धूम्रपान करने पर भी 200 रुपये जुर्माना है लेकिन अस्पतालों में इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया।
एम्स प्रशासन ने अब संस्थान के परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ 200 रुपये जुर्माना करने का फैसला किया है। सिर्फ आदेश जारी होना बाकी है। बताया जा रहा है कि एम्स के सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों को धूम्रपान करने वालों के खिलाफ जुर्माना करने की जिम्मेदारी होगी।
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