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दिल्ली वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी: कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दी जमानत

Teja
28 Sep 2022 12:07 PM GMT
दिल्ली वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी: कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दी जमानत
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी, जिन्हें वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा, "आवेदन की अनुमति दी जाती है। एक लाख रुपये का निजी मुचलका (इतनी राशि की एक जमानत के साथ) प्रस्तुत किया जाना है।"कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है।इससे पहले, मंगलवार को अदालत ने खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी करने के बाद खान को गिरफ्तार किया था।प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बीच वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया था। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था।
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