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नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले में जमानत दे दी, जिसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा जांच की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंगलवार को पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद खान की जमानत अर्जी पर आदेश सुनाने के लिए बुधवार की तारीख तय की थी।विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
अदालत ने सोमवार को खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसे 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
एसीबी सूत्रों के अनुसार, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 409 को मामले में जोड़ा गया।
दो साल पुराने मामले के बाद, एसीजेडबी ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था, जबकि उसने उससे जुड़े चार स्थानों पर समानांतर रूप से छापेमारी की थी और कई जगहों पर आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।
अधिकारियों के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का भी कथित रूप से दुरुपयोग किया है जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया.
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