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सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में 5 साल पूर्व याचिका दर्ज हुई थी। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर 5 वर्ष पूर्व अभद्र टिप्पणी के मामले में पुनः 6 जनवरी को तलब किया है। …
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में 5 साल पूर्व याचिका दर्ज हुई थी। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर 5 वर्ष पूर्व अभद्र टिप्पणी के मामले में पुनः 6 जनवरी को तलब किया है।
18 नवंबर को कोर्ट में तलबी बहस हुई थी और 16 दिसंबर को इसका फैसला आना था। याची के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि बीते 18 नवंबर को MP/MLA कोर्ट के जज योगेश यादव ने तलबी पर सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया था। परंतु राहुल गांधी आज न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं हुए।
याचिका वर्ष 2018 में पड़ी थी और सुनवाई पूरी होने में पूरे पांच वर्ष लग गए। अगस्त 2018 में याचिका दायर हुई थी। बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी।