x
अहमदाबाद, अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी और 19 अन्य को 2016 की बर्बरता के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत तीन अलग-अलग सजा सुनाई - एक के तहत छह महीने की जेल, दूसरे के तहत 500 रुपये का जुर्माना और तीसरे में 100 रुपये का जुर्माना।
इसने आदेश के सक्रिय भाग पर रोक लगा दी है, इसलिए मेवाणी और अन्य सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 2016 में, मेवाणी और अन्य गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग को डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर भवन के रूप में नामित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध हिंसक हो गया और परिसर में तोड़फोड़ की गई। सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
Next Story