भारत
केंद्र सरकार ने कहा - अवैध बूस्टर और मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करेगा जैमर
Deepa Sahu
4 July 2022 12:39 PM GMT
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केंद्र ने सोमवार को कहा कि सेल्युलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का भारत सरकार की विशेष अनुमति के बिना इस्तेमाल अवैध माना जाएगा।
नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को कहा कि सेल्युलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का भारत सरकार की विशेष अनुमति के बिना इस्तेमाल अवैध माना जाएगा। सरकार ने कहा, यह भी कहा गया है कि भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या अन्यथा बाजार में अवैध है, सिवाय इसके कि ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी गई है।
सिग्नल बूस्टर या पुनरावर्तक के संबंध में यह कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर या प्रदाताको रखना, बिक्री करना या उपयोग करना गैरकानूनी है। डीओटीए ने जनवरी में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर बेचने या बेचने से रोकने की चेतावनी दी थी।
भारत में दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या बाजार करना गैरकानूनी है और लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर या बूस्टर प्रदाता का स्वामित्व, बिक्री या उपयोग करना अवैध है। दिशानिर्देश कहते हैं कि निजी क्षेत्र के संगठन या व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद या उपयोग नहीं कर सकते।
सोर्स -आईएएनएस
Deepa Sahu
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