कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम के हित में राज्य के भविष्य को देखते हुए हाल के दिनों में गठित किए गए चार नए जिलों के मौजूदा जिलों में ही विलय करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक लिहाज से राज्य की जनता के हित में यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन जिलों में पुलिस और ज्यूडिशरी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम जारी रहेगा और इन नवगठित जिलों में जो भी कार्यालय बनाए गए थे वे भी कार्य करते रहेंगे ताकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को कोई दिक्कत न हो।
उन्होंने कहा कि 2022 के आखिरी दिन दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाकर उन्हें यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1 जनवरी, 2023 से राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2023 के बाद से लेकर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक असम सरकार राज्य में जिले या प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव या फेरबदल नहीं कर सकती है.